सुप्रीम कोर्ट ने तंजावुर आत्महत्या मामले में मद्रास एचसी के सीबीआई जांच आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
हाइलाइट
- मद्रास उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को राज्य पुलिस से जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी
- सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सीबीआई को लड़की के परिवार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच करनी चाहिए
- लड़की को कथित तौर पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। जहर खाने से उसकी मौत हो गई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तमिलनाडु के तंजावुर में एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या से मौत की जांच करने की अनुमति दी। लड़की को कथित तौर पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। पिछले महीने जहर खाने से उसकी मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के डीजीपी की अपील पर नोटिस जारी किया जिसमें सीबीआई को आत्महत्या मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध कर मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए और यह स्पष्ट किया कि सीबीआई को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच करनी चाहिए। इसने पुलिस से अब तक एकत्र किए गए सभी सबूत सीबीआई को उपलब्ध कराने को भी कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के दो पहलू हैं, एक यह है कि आक्षेपित फैसले में कुछ टिप्पणियां दर्ज की गई हैं और दूसरा सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश देने वाले अंतिम आदेश के संबंध में है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच में दखल देना उसके लिए उचित नहीं होगा लेकिन वह पहले पहलू पर नोटिस जारी करेगी।
पीठ ने कहा, “जारी नोटिस तीन सप्ताह में वापस किया जा सकता है। इस बीच, जांच जारी रखने के आदेश के संदर्भ में जांच जारी है।”
इससे पहले 31 जनवरी को हाईकोर्ट ने जांच पुलिस से केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर कर दी थी।
पिछले महीने जहर खाकर युवती की मौत हो गई थी। एक वीडियो में, लड़की ने आरोप लगाया कि हॉस्टल वार्डन ने उसे हॉस्टल की सफाई करने और रखरखाव का काम करने के लिए मजबूर किया। हॉस्टल वार्डन को आत्महत्या के लिए उकसाने और किशोर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के माता-पिता ने धर्मांतरण के आरोपों की जांच की मांग की है।
पीटीआई इनपुट्स के साथ
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