PPF Withdrawal: अपने गारंटीड रिटर्न और टैक्स लागू के कारण भारत में सबसे लोकप्रिय सरकार समर्थित बचत योजनाओं में से एक है. पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष है जिसके बाद आप अपने पीपीएफ (PPF) खाते से धनराशि निकाल सकते हैं. PPF अकाउंट मैच्योर होने से पहले (एक अकाउंट खोलने से छठे फाइनेंसियल वर्ष के बाद) कुछ धनराशि निकालने की अनुमति है, लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों में.
इस लेख में आपको PPF अकाउंट से पैसे निकालने. समय से पहले पीपीएफ खाता बंद होना और मैच्योरिटी के बाद आपके PPF अकाउंट का एक्सटेंशन आदि की जानकारी दी गई है. तो आज हम पीपीएफ (PPF) के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस लेख में बनाने वाले हैं तो आप इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
मैच्योरिटी पर PPF विड्रॉल
जैसा कि हमने आपको बताया है कि पीपीएफ खाता 15 साल की अवधि के बाद नेचर होता है मैच्योरिटी पर आप पूरी रकम निकाल सकते हैं. ( PPF Withdrawal On Maturity). इसके लिए आपको उस बैंक शाखा या डाकघर में फॉर्म जमा करना होगा जहां आपका PPF अकाउंट है. इसके बाद पीपीएफ PPF समाप्त कर दिया जाएगा और राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.
पीपीएफ विड्रोल प्रकार | समय सीमा | कारण | कितना |
मैच्योरिटी पर | 15 वर्ष बाद | कोई भी | पूरी राशि |
आंशिक निकासी | 6 वर्ष बाद | कोई भी | बैलेंस राशि का 50% |
समय से पहले बंद | 5 वर्ष बाद | कोई भी | पूरी राशि |
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मैच्योरिटी पर PPF एक्सटेंशन
आपके PPF खाते के मैच्योरे होने के बाद, आपके पास या तो पूरी राशि निकालने का विकल्प होता है या खाते की अवधि को 5 साल के ब्लॉक में जब तक आप चाहें, बढ़ा सकते हैं (PPF Extension on maturity). यदि आप खाते से अपना पैसा नहीं निकालते हैं और इसे बंद नहीं करते हैं, तो खाता डिफ़ॉल्ट रूप से बढ़ा दिया जाता है. खाता अपने एक्सटेंशन पर ब्याज अर्जित करना जारी रखता है.
आप योगदान के साथ या बिना योगदान के अपने PPF खाते का एक्सटेंशन करना चुन सकते हैं.
योगदान के बिना PPF एक्सटेंशन: इसका मतलब है कि मैच्योरिटी के बाद आप अपने PPF खाते को एक्टिव रखते हैं लेकिन आगे कोई डिपॉज़िट नहीं करते हैं। जब तक आप पूरी राशि हीं निकाल लेते, तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा.
योगदान के साथ PPF एक्सटेंशन: PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद, आप इसे एक्टिव रख सकते हैं और इसमें योगदान करना जारी रख सकते हैं. हालांकि, यह तभी संभव है जब आपने खाते की मूल मैच्योरिटी के एक वर्ष के भीतर PPF खाते का एक्सटेंशन करने के लिए फॉर्म H जमा किया हो. यदि आप फॉर्म H जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप PPF खाते में और राशि का योगदान नहीं कर सकते हैं. इस तरह के किसी भी योगदान को अनियमित माना जाएगा और धारा 80 C के तहत न तो ब्याज मिलेगा और न ही टैक्स डिडक्शन मिलेगी.
नोट:- अगर आप मैच्योरिटी के बाद एक साल से अधिक समय तक बिना डिपॉज़िट के अपना PPF खाता जारी रखते हैं, तो आपके पास इसमें और योगदान करने का विकल्प नहीं होगा.
एक्सटेंशन के बाद PPF विड्रॉल नियम
बिना योगदान के एक्सटेंशन के बाद PPF विड्रॉल
आपके द्वारा खाते को 5 साल बढ़ाए जाने के बाद, आप एक्सटेंशन के समय खाते के शेष राशि तक ही राशि निकाल सकते हैं. साथ ही प्रतिवर्ष केवल एक ही बार पैसे निकाल सकते हैं. उदाहरण के लिए मान ले कि आपका खाता वर्ष 2000 में खोला गया है. इसमें वर्ष 2075 2000000 रुपए जमा हो गए थे और आपने इसे 2015 से 2020 तक बढ़ा दिया था. आप 2022 में केवल 2000000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं. दूसरा, कुछ वर्षों में आप केवल एक ही कॉल कर सकते हैं.
आप मैच्योरिटी से पहले अपने PPF खाते से कितनी राशि निकाल सकते हैं?
प्रति फाइनेंशियल वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न में से कम है:
- चालू वर्ष से पहले फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50%, या.
- चालू वर्ष से पहले, चौथे फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50%.
उपरोक्त उदाहरण में, यदि आंशिक विड्रॉल 1 अप्रैल, 2017 को किया जाना है, तो लोन के रूप में प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न से सबसे कम होगी:
- 31 मार्च, 2017 को शेष राशि का 50% (वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष 2017 – 2018 है इसलिए वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष से ठीक पहले का फाइनेंशियल वर्ष 2016 – 2017 है जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त होता है).
- 31 मार्च 2014 को शेष राशि का 50% (वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष 2017 – 2018 है इसलिए वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष से ठीक पहले चौथा फाइनेंशियल वर्ष 2013 – 2014 है जो 31 मार्च 2014 को समाप्त होता है).
- PPF खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म C जमा करना आवश्यक है. जानकारी जैसे अकाउंट नम्बर, निकाले जाने वाली राशि आदि का उल्लेख फॉर्म में किया जाना है. यदि खाता नाबालिग के नाम पर है, तो यह कहते हुए एक डिक्लेरेशन देना होगा कि नाबालिग बच्चे के उपयोग के लिए राशि की आवश्यकता है जो अभी भी नाबालिग है और जीवित है.
PPF खाते का समय से पहले बंद होना
पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति खाता खोलने के 5 फाइनेंशियल वर्षों के बाद ही दी जाती है. इसकी अनुमति केवल तीन आधारों पर दी जाती है:
- खाताधारक/ पति/ पत्नी / बच्चों को होने वाली जानलेवा बीमारी या गंभीर बीमारियां.
- बच्चों की उच्च शिक्षा: खाताधारक के बच्चे के उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश को वैरिफाई करने वाले दस्तावेज देने होंगे.
- जितने समय खाता खुला रहा है उस समय के लिए लागू ब्याज में 1% की कमी के रूप में जुर्माना लगाया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपको PPF खाते पर पांच साल के लिए 8% प्रति वर्ष का ब्याज मिला है, तो प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज घटाकर 7% कर दिया जाएगा.
PPF पर टैक्स लाभ
- PPF विड्रॉल पूरी तरह से टैक्स फ्री है. यह मैच्योरिटी पर विड्रॉल और मैच्योरिटी से पहले आंशिक विड्रॉल दोनों पर लागू होता है.
- PPF को EEE (छूट-छूट-छूट) श्रेणी के टैक्स इम्पलीकेशन्स के तहत लिस्ट किया गया है.
- PPF खाते में साल में 1.5 लाख रुपये तक जमा करने पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है.
- निवेश की गई मूल राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री हैं.
- चूंकि एक फाइनेंशियल वर्ष में PPF में अधिकतम योगदान 1.5 लाख रुपये है, पूरी राशि टैक्स-फ्री है बशर्ते कि खाताधारक ने धारा 80 सी के तहत कोई अन्य निवेश नहीं किया है.
निष्कर्ष-
जैसा कि दोस्तों हमने आपको PPF खाता 2022 की सारी जानकारी अपने इसलिए केसरी आपको बताने की कोशिश की है. और यह भी बताया कि पीपीएफ खाता से कैसे पैसे निकाल सकते हैं. अगर फिर भी पीपीएफ खाता 2022 से जुड़ा कोई अन्य सवाल हो. जिसे हम लेख तो आप हमे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं. आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे.
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