EPFO Update: नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेख में, यदि आप भी चाह रहे हैं अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना तो उसके लिए ईपीएफओ से जुड़ी शर्तें एवं नियम को जानना बहुत जरूरी है. आपको बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायर्मेंट प्लान है.
जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) हैंडल करता है. यदि आप किसी सरकारी संस्थान या निजी संस्थान के कर्मचारी है तो ईपीएफ योजना के तहत कर्मचारी और उसका कंपनी हर महीने बराबर का राशि योगदान करते हैं जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होता है.
इसमें कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए जाता है, और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है. यदि किसी कर्मचारी को पैसों की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है तो इस सिचुएशन में आसानी से फंड से पैसा निकाल सकता है.
लेकिन इंसान को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि वह फंड निकाल लेता है तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार बिल्कुल भी नहीं होगा.
आपको अवगत करा दूं कि ईपीएफओ का नियम के तहत आप नौकरी के 6 के बाद ही पेंशन फंड निकाल सकते हैं या फिर 9 साल 6 महीने से पहले आपको फंड निकाल लेनी है. यदि आप 10 साल की नौकरी पूरा कर लेते हैं.
तो पेंशन पाने का हकदार आप बन जाएंगे इसके बाद आप पेंशन फंड का पैसा नहीं निकाल पाएंगे. इस लेख के माध्यम से आपको बताया जाएगा इपीएफ योजना क्या है.
इपीएफ पर कितना ब्याज मिलेगा, इपीएफ अकाउंट कैसे खोलें, ईपीएफ में जमा राशि को कैसे निकालें आदि जानकारी साझा की जाएगी. अतः आप इस लेख को पूरी पढ़ें ताकि आपको ईपीएफओ के बारे में जान सके और पैसा निकाल सके.
पीएफ पेंशन निकालने के लिए फॉर्म कौन सा लगता है
बहुत सारे लोग हैं जो अपने परेशानियों के कारण पीएफ पेंशन को निकालना चाहते हैं लेकिन जानकारी ना होने के कारण वह अपने पीएफ पेंशन नहीं निकाल पाते हैं.
अक्सर लोगों को पेंशन निकालने के लिए निर्धारित फॉर्म Form 10C और Form 10D को चुनने को लेकर काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं. लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है नीचे लेख में इसके बारे में बता दिया गया है.
Form 10C का इस्तेमाल कब होगा
यदि आपकी नौकरी 10 साल से कम है और आप अपना पेंशन खुद निकालना चाहते हैं तो फिर आपको Form 10C भरकर जमा करना होगा. इस फॉर्म को आप EPFO के यूएएन पोर्टल पर जाकर या उमंग एप के माध्यम से ऑनलाइन भी भर सकते हैं.
आप चाहे तो ईपीएफओ कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी जमा कर सकते हैं. आप अपनी सुविधा अनुसार फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से भर सकते हैं.
Form 10D का इस्तेमाल कब होगा
यदि आपने 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और पेंशन खुद निकालने चाहते हैं तो अपने सुविधा अनुसार आप ऑनलाइन या ऑफलाइन Form 10D भरकर जमा करनी चाहिए.
आपको अवगत करा दें की यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उसके नोमिनी, विधवा या विधुर या कानूनी वारिस को भी फॉर्म 10D ही भरकर जमा करना पड़ता है.

ऑनलाइन पीएफ पेंशन निकालने के लिए जरूरी शर्तें
- आपका UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए.
- आपके UAN नंबर से आधार नंबर लिंक होना चाहिए.
- आपका बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड दर्ज होना चाहिए.
- आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए.
- ई-नॉमिनेशन के माध्यम से नोमिनी का नाम दर्ज होना चाहिए.
- आपके अकाउंट में नौकरी शुरू करने की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख भी दर्ज होनी चाहिए.
- हर महीने पेंशन की सुविधा पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए.
- रिटायरमेंट से पहले या बीच में राशि निकालने के लिए 10 साल से कम नौकरी होनी चाहिए.
EPF योग्यता शर्तें
ईपीएफ अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं
- यदि कोई व्यक्ति इपीएफ का लाभ लेने के लिए इच्छुक है तो उस व्यक्ति या कर्मचारी को योजना का एक्टिव सदस्य बनने की ज़रूरत होगी.
- किसी कंपनी/ संगठन को जॉइन करने के दिन से ही कर्मचारी भविष्य निधि, बीमा लाभ के साथ-साथ पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे योग्य होते हैं.
- जिस संस्थान/ कंपनी में कम से कम 20 लोग काम कर रहे हैं, उसे अपने कर्मचारियों को EPF का लाभ देना अनिवार्य है.
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें
- सबसे पहले आपको यूएएन पोर्टल पर जाना होगा जिसका लिंक है, unifiedportal-mem.epfindia.gov.in.
- उसके बाद होम पेज पर दाहिनी ओर UAN मेंबर ई सेवा के नीचे लॉगिन बॉक्स होता है. इसमें अपने यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है.
- इसके पश्चात पेज ओपन होगा, उसमें ऊपर में Online Services के बटन पर क्लिक करना है.
- इसके पश्चात ड्रॉप डाउन मेनू में आपके सामने कुछ सेवाओं की लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें CLAIM (FORM 31, 19, 10C&10D) के लिंक पर क्लिक कर देना है.
- अगले पेज पर आपको अपने व्यक्तिगत पहचान संबंधी डिटेल्स दिखते हैं, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर आदि.
- यहां बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स होता है. उसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर भर देना है.
- इसके बाद सहमत हैं तो नीचे लिखी लाइन agree to the terms and conditions के नीचे Yes के बटन पर क्लिक कर देना है.
पूरा तरीका:-
- जैसे ही आप सहमति दे देते हैं, नीचे पेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा और नीचे Proceed For Online Claim का बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना हैं.
- अगले स्टेप में आपको अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसे निकालने के ऑप्शन मिलते हैं.
- यदि आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पूरे पैसे निकाल लेना चाहते हैं तो ONLY PENSION WITHDRAWAL (FORM-10 C) के लिंक पर क्लिक करना है.
- यदि आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) के लिंक पर क्लिक कर देना है.
- इसके पश्चात आपको क्लेम फॉर्म में पूरा पता डालना है, उसके पास बुक का फोटो कॉपी अपलोड कर देना है.
- इसके बाद दिए गए आधार नंबर को डालना है जहां पर आप को मोबाइल पर भेजी गई ओटीपी को डाल देनी है.
- उसके बाद फोन को सबमिट कर देना है इस प्रकार टेंशन निकालने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है.
- इसके बाद आपके अकाउंट में 15 से 20 दिन के अंदर ईपीएफओ की ओर से पैसे को भेज दिया जाएगा.
निष्कर्ष:-
आज के इस आर्टिकल में हमने आप सभी लोगों के साथ पीएफ खाते में जमा पेंशन फंड कैसे निकाले उससे संबंधित आवश्यक जानकारियों पर आवश्यक बातें चर्चा की है. हमें आशा है, कि हमारे यह प्रयास आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, धन्यवाद!
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