सहारा समूह के निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 500000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। यह कदम निवेशकों को उनकी फंसी हुई राशि वापस दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में जानकारी दी कि 16 जुलाई 2024 तक 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं।
सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से क्लेम
सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशक अब 500000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल पर यह सूचना दी गई है कि वे वर्तमान में ₹500000 तक के दावों को स्वीकार कर रहे हैं। जो निवेशक 500000 रुपये से अधिक की राशि का क्लेम करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि इनकी आवेदन तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। सभी क्लेम्स पर 45 वर्किंग डे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
कितने निवेशकों को मिला है रिफंड?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 16 जुलाई 2024 तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। यह रकम सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 29 मार्च 2023 को इस पोर्टल की स्थापना की गई थी ताकि वैध निवेशकों को उनका धन वापस दिलाया जा सके।
सहारा समूह में फंसे धन का मामला
सहारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशि का भुगतान और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
क्लेम करने की प्रक्रिया
सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशक सभी चार समितियों से संबंधित सभी क्लेम एक ही क्लेम एप्लीकेशन फार्म के माध्यम से दायर कर सकते हैं। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किए गए क्लेम पर ही विचार किया जाएगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
तकनीकी समस्या के लिए संपर्क
किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए, निवेशक सहारा सोसायटी के टोल फ्री नंबरों (0522 6937100/0522 3108400/0522 6931000/08069208210) पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर निवेशकों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे।
निवेशकों के लिए गुड न्यूज
सहारा रिफंड पोर्टल की स्थापना और 500000 रुपये तक के क्लेम की अनुमति निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। यह पहल निवेशकों को उनका फंसा हुआ धन वापस पाने में मदद करेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। इसका उद्देश्य सहारा समूह के निवेशकों को उनकी वैध जमा राशि का भुगतान करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है।
समाप्ति
सहारा निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें उनका फंसा हुआ धन वापस दिलाने में मदद करेगा। निवेशकों को अब सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 500000 रुपये तक का क्लेम करने की सुविधा मिली है, जो उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होगी।