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सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत: अब 5 लाख रुपये तक का क्लेम करें सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से

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सहारा समूह के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल का उपयोग करके 5 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। यह कदम उन निवेशकों के लिए राहत की सांस है, जिन्होंने अपनी जमा राशि सहारा समूह में फंसी पाई थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में जानकारी दी कि 16 जुलाई 2024 तक 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं।

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सहारा रिफंड पोर्टल की सुविधाएं

सहारा रिफंड पोर्टल निवेशकों को अब 5 लाख रुपये तक का क्लेम करने की अनुमति देता है। पोर्टल पर यह स्पष्ट किया गया है कि वे फिलहाल ₹5,00,000 तक के दावे स्वीकार कर रहे हैं। 5 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए क्लेम आवेदन करने की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। सभी क्लेम्स पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

सहारा इंडिया निवेशकों के लिए राहत: पैसा वापसी की प्रक्रिया और सरकार का आश्वासन

रिफंड की प्रक्रिया और अद्यतन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। यह राशि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जारी की गई है। यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 29 मार्च 2023 को स्थापित किया गया था, ताकि वैध निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस दिलाई जा सके।

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सहारा समूह में निवेशकों की समस्याएं

सहारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशि का भुगतान और शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

क्लेम कैसे करें?

निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर सभी चार समितियों से संबंधित सभी क्लेम एक ही क्लेम एप्लीकेशन फार्म के माध्यम से दायर कर सकते हैं। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किए गए क्लेम पर ही विचार किया जाएगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

संपर्क और सहायता

किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए, निवेशक सहारा सोसायटी के टोल फ्री नंबरों (0522 6937100/0522 3108400/0522 6931000/08069208210) पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर निवेशकों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे।

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निवेशकों के लिए अच्छी खबर

सहारा रिफंड पोर्टल की स्थापना और 5 लाख रुपये तक के क्लेम की अनुमति निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। यह पहल निवेशकों को उनकी फंसी हुई राशि वापस दिलाने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का महत्व

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सहारा समूह के निवेशकों को उनकी वैध जमा राशि का भुगतान करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है।

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निष्कर्ष

सहारा निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें उनकी फंसी हुई राशि वापस दिलाने में मदद करेगा। निवेशकों को अब सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का क्लेम करने की सुविधा मिली है, जो उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होगी। यह पहल निवेशकों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी और उन्हें एक नई उम्मीद देगी।

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