सहारा के निवेशकों के लिए गुड न्यूज: अब 5 लाख रुपये तक करें क्लेम, जानें पूरी प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारियां
सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 5 लाख रुपये तक का क्लेम
सहारा रिफंड पोर्टल ने निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अब निवेशक 5 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल पर स्पष्ट किया गया है कि, “हम वर्तमान में ₹5,00,000 तक के दावे के लिए फिर से आवेदन स्वीकार कर रहे हैं।” हालांकि, ₹5,00,000 लाख से अधिक की कुल राशि के क्लेम के लिए आवेदन करने की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। इन क्लेम्स पर 45 वर्किंग डे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
4.2 लाख निवेशकों को मिले 362.91 करोड़ रुपये
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। यह राशि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस की गई है। मंत्री ने बताया कि 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पोर्टल को स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैध निवेशकों को उनके धन को फिर से प्राप्त करने में सहायता करना है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और रिफंड प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की उनकी वैध जमा राशि के भुगतान और शिकायतों के समाधान के लिए आवेदन दायर किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
सहारा समूह के निवेशकों के धन की स्थिति
सहारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। यह एक बड़ी राशि है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। निवेशकों के धन को वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीआरसीएस को 5000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है।
क्लेम अप्लीकेशन की प्रक्रिया
सहारा रिफंड पोर्टल ने स्पष्ट किया है कि जमाकर्ताओं को सभी चार समितियों से संबंधित सभी क्लेम एक ही क्लेम अप्लीकेशन फार्म से करना होगा। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किए गए क्लेम पर ही विचार किया जाएगा। क्लेम करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, जिससे निवेशकों को वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
टोल फ्री नंबरों पर संपर्क
किसी भी तकनीकी समस्या के लिए निवेशक सोसायटी के टोल फ्री नंबरों (0522 6937100/0522 3108400/0522 6931000/08069208210) पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जिससे वे अपने क्लेम को सही तरीके से जमा कर सकें और किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें।
निष्कर्ष
सहारा रिफंड पोर्टल ने निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। अब निवेशक 5 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं और अपने धन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की पहल से यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने क्लेम दायर करें और अपने धन को वापस प्राप्त करें।