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Sahara Refund Latest News: आ गई सहारा के निवेशकों के लिए गुड न्यूज, अब 500000 रुपये तक करें क्लेम

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Sahara Refund Latest News: सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशक अब 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। अमित शाह के अनुसार, 16 जुलाई 2024 तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को कुल 362.91 करोड़ रुपये की राशि वापस की गई है। इस पोर्टल के जरिये निवेशक आसानी से अपने रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सहारा समूह के द्वारा किए गए इस कदम से निवेशकों को राहत मिली है। इससे पहले, निवेशकों को अपनी राशि वापस पाने में काफी समय लग रहा था। अब यह प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है।

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Sahara Refund Latest News: 

सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अब निवेशक 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। पोर्टल पर जानकारी दी गई है कि वर्तमान में 5 लाख रुपये तक के दावों के लिए फिर से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इससे अधिक राशि के दावों के लिए आवेदन की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। इन दावों पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट्स चेक करते रहें ताकि नई जानकारी मिल सके। अगर आपका दावा 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको बाद में आवेदन करने का मौका मिलेगा।

16 जुलाई तक 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये मिले

गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये की राशि वापस की जा चुकी है। शाह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में जानकारी दी कि यह धन राशि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से लौटाई गई है। यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 29 मार्च, 2023 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैध निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलाना है। मंत्री ने कहा कि 16 जुलाई, 2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,417 निवेशकों को यह राशि जारी की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सहारा समूह में लगभग 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं की जमा राशि के भुगतान और शिकायतों के समाधान के लिए एक याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से 5000 करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह राशि सहकारी समितियों के सदस्यों की वसूली के लिए उपयोग की जाएगी।

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इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इस आदेश से उम्मीद है कि प्रभावित जमाकर्ताओं को उनकी फंसी हुई राशि वापस मिल सकेगी।

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इन नंबरों पर करें संपर्क: 

पोर्टल ने यह निर्देशित किया है कि जमाकर्ताओं को सभी चार समितियों से जुड़े दावों को एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। केवल ऑनलाइन दायर किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में सोसायटी के टोल फ्री नंबरों (0522 6937100/0522 3108400/0522 6931000/08069208210) पर संपर्क किया जा सकता है।

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