सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसे 10 करोड़ लोगों के पैसे की वापसी के लिए ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पहल की शुरुआत की, जिससे निवेशकों को उनके पैसे की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई।
5,000 करोड़ की राशि और 4 करोड़ निवेशकों से शुरुआत
रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपये की राशि से की जा रही है, जिसमें पहले चरण में 4 करोड़ निवेशकों को शामिल किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को आवेदन करने के 45 दिन के अंदर पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा लाभ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों को मिलेगा।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
सहारा की चार प्रमुख को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में 22 मार्च 2022 से पहले निवेश करने वाले जमाकर्ता इस रिफंड प्रक्रिया के लिए योग्य हैं। वहीं, स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के निवेशक 29 मार्च 2023 से पहले के जमा की गई राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पहले चरण में सिर्फ 10,000 रुपये तक की राशि का रिफंड
पहले चरण में निवेशकों को सिर्फ 10,000 रुपये तक की राशि का ही रिफंड मिलेगा। यानी अगर किसी निवेशक का जमा 20,000 रुपये है, तो भी उन्हें पहले चरण में सिर्फ 10,000 रुपये ही मिलेंगे। करीब 1.07 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिनका निवेश 10,000 रुपये या उससे कम है, और उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा।
सहारा ग्रुप की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज का इतिहास
सहारा ग्रुप की चार प्रमुख सोसाइटीज को 2010 से 2014 के बीच स्थापित किया गया था। मनी लाइफ की रिपोर्ट के अनुसार, सेबी और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच के दौरान इन सोसाइटीज ने 10 करोड़ निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए थे। इसके अलावा, सरकार के अनुसार, सहारा ग्रुप की 6 कंपनियों में कुल 1.12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जमा थे, जिसमें सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) शामिल हैं।
सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन कैसे करें?
निवेशकों को रिफंड के लिए आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाणपत्र/पासबुक, और यदि दावा राशि 50,000 रुपये या उससे अधिक है, तो ई-पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। सभी जमा की जानकारी एक ही दावा फॉर्म में दी जानी चाहिए।
सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल
- क्या-क्या डिटेल्स होनी चाहिए? निवेशकों के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, और जमा प्रमाणपत्र/पासबुक होना चाहिए।
- पैन कार्ड की जरूरत: अगर दावा राशि 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो पैन कार्ड आवश्यक है।
- आधार से जुड़ा मोबाइल और बैंक अकाउंट: आवेदन के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट जरूरी है।
- फॉर्म की स्थिति की जांच: फॉर्म जमा करने के बाद, पोर्टल पर एक रसीद संख्या और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आगे की योजना
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में निर्देश दिया था कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के निवेशकों के बकाया भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) में ट्रांसफर किए जाएं। इस धनराशि से पहले चरण के निवेशकों को रिफंड दिया जाएगा। इसके बाद, सरकार सुप्रीम कोर्ट से अधिक फंड जारी करने की मांग करेगी ताकि 10,000 रुपये से अधिक राशि वाले निवेशकों को भी उनका पूरा पैसा लौटाया जा सके।